दिल्ली एनसीआर में बढ़ते धुएं के बीच GRAP में बड़े बदलाव , सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद तुरंत लागू

देश की राजधानी दिल्ली , और उसके आसपास हवा हर दिन ज़्यादा खराब होती जा रही है , और इसी हालात को देखते हुए एयर…

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देश की राजधानी दिल्ली , और उसके आसपास हवा हर दिन ज़्यादा खराब होती जा रही है , और इसी हालात को देखते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में अहम बदलाव कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साफ कहा था कि प्रदूषण बढ़ने का इंतजार करना ठीक नहीं है , और प्रशासन को पहले ही कड़े कदम उठा लेने चाहिए , जिसके बाद यह नए नियम तुरंत लागू कर दिए गए।

कमीशन ने बताया कि GRAP की गाइडलाइन दिसंबर 2024 में जारी की गई थी , लेकिन फिलहाल जिस तरह हवा का स्तर लगातार बिगड़ रहा है , उसे देखते हुए बदलाव जरूरी हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 17 और 19 नवंबर की सुनवाई में आयोग से कहा था कि सख्त कार्रवाई तब तक न रोकी जाए जब तक हालात गंभीर न हो जाएं , बल्कि समय रहते कदम उठाए जाएं। इसी टिप्पणी के बाद GRAP की उपसमिति ने 20 नवंबर को सभी विभागों के साथ लंबी बैठक की , और कई नियमों में फेरबदल को मंजूरी दी।

इन बदलावों में सबसे बड़ा कदम यह है कि जो प्रावधान पहले स्टेज II में आते थे , अब उन्हें स्टेज I में ही लागू किया जाएगा। इसमें बिना रुकावट बिजली सप्लाई देना , ताकि डीज़ल जेनरेटर न चलाए जाएं , सड़कों पर ट्रैफिक संभालने के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती , टीवी और रेडियो के जरिए प्रदूषण अलर्ट चलाना , और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की संख्या बढ़ाना शामिल है। CNG और इलेक्ट्रिक बसों के साथ मेट्रो की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई जाएगी , ताकि लोग निजी वाहन का इस्तेमाल कम करें।

इसके साथ कई ऐसे नियम भी बदले गए हैं जो अब स्टेज II से बढ़ाकर स्टेज III में लागू होंगे। इसमें सरकारी दफ्तरों और नगर निगम दफ्तरों के समय में बदलाव जैसे कदम शामिल हैं। केंद्र सरकार भी अपने कार्यालयों के समय को बदलने पर विचार करेगी। वहीं स्टेज IV के कुछ कड़े नियम भी अब स्टेज III पर लागू होंगे , जिनमें सरकारी और निजी संस्थानों में करीब आधे स्टाफ को घर से काम करने की अनुमति देना जैसी व्यवस्था शामिल है।

आयोग ने सभी विभागों को साफ आदेश दिया है कि पहले से लागू स्टेज I , स्टेज II और स्टेज III के तहत जो भी नए संशोधन किए गए हैं , उन्हें बिना देर किए तुरंत लागू किया जाए। GRAP के यह चरण अक्टूबर और नवंबर 2025 में ही लागू हो चुके थे , और अब इनके संशोधित नियम सभी एजेंसियों के लिए अनिवार्य कर दिए गए हैं। कमीशन ने कहा है कि हालात गंभीर हैं , और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।