नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रामनगर में बंद पड़े स्लॉटर हाउस को फिर से संचालित करने के मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी नैनीताल को आदेश दिया है कि वह नगर पालिका रामनगर की ओर से भेजी गई रिपोर्ट पर निर्णय लेते हुए, स्लॉटर हाउस को खोलने की अनुमति प्रदान करें।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और आलोक मेहरा की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद, रामनगर में बंद पड़े स्लॉटर हाउस के खुलने का रास्ता साफ हो गया है।
अकारण बंद करने को दी गई थी चुनौती
रामनगर निवासी अनश कुरैशी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि रामनगर, नैनीताल में स्थित स्लॉटर हाउस को जिलाधिकारी के आदेश पर अकारण बंद कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह स्लॉटर हाउस स्लॉटर मानकों को पूर्ण करता है और इसकी वैधता मार्च 2026 तक है।
याचिका में कहा गया था कि रामनगर में स्लॉटर हाउस बंद होने के बाद, ट्रांसपोर्टर बाहरी जिलों सहित उत्तर प्रदेश के जिलों से रामनगर में मांस की आपूर्ति कर रहे हैं, जिसके कारण स्थानीय लोगों को ताजा मांस नहीं मिल पा रहा है,वही मांस की कीमत दो से तीन गुना तक बढ़ गई है। इसका खामियाजा स्थानीय कारोबारियों और मांसाहारी उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। याचिका में कोर्ट से बंद स्लॉटर हाउस को खोलने की अनुमति नगर पालिका को देने की मांग की गई थी।
नगर पालिका ने दिया वैध होने का प्रमाण
सुनवाई के दौरान नगर पालिका रामनगर की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि स्लॉटर हाउस वैध तरीके से चल रहा है और पीसीबी (Pollution Control Board) के सभी मानकों को भी पूरा करता है।
पालिका के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान पालिका का पक्ष रखते हुए कहा कि स्लॉटर हाउस के मानकों को पूरा करने संबंधी रिपोर्ट जुलाई 2025 में जिलाधिकारी को भेजी गई थी, लेकिन उस पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, बल्कि स्लॉटर हाउस बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए थे।
पालिका ने यह भी तर्क दिया कि इसके बंद होने से बाहरी जिलों के मांसाहारी कारोबारी सक्रिय हो गए हैं और अवैध रूप से मांस की सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई घटनाएं भी घट चुकी हैं। इसलिए स्लॉटर हाउस को तत्काल खोलने की अनुमति प्रदान की जाए।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी नैनीताल को रिपोर्ट पर शीघ्र निर्णय लेने और स्लॉटर हाउस खोलने की अनुमति देने का निर्देश दिया।
