नई दिल्ली: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने तीन कफ सिरप- कोल्ड्रिफ, रेस्पिफ्रेशटीआर और रिलाइफ- को मेडिकल स्टोर्स से वापस मंगाने का आदेश जारी किया है। साथ ही इनका उत्पादन रोकने का निर्देश भी दे दिया गया है।
सीडीएससीओ ने पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन को जानकारी दी थी कि इन सिरपों का भारत से किसी अन्य देश में निर्यात नहीं किया गया है। डब्ल्यूएचओ ने भारतीय अधिकारियों से पूछताछ की थी कि क्या बच्चों की मौत से जुड़े ये सिरप अन्य देशों में भेजे गए थे।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौतों में एक्यूट रीनल फेल्यर और एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम जैसे लक्षण देखे गए, जो इन ओरल सिरप के सेवन से जुड़े हैं। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि उसे इन सिरपों में डाईएथिलीन ग्लाइकोल प्रदूषण या खराब सामग्री के प्रयोग के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है और उसने इस मामले पर गहरी चिंता जताई है।
ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ड्रग कंट्रोलर्स से कहा है कि मध्य प्रदेश में हुई मौतों के मद्देनजर कच्चे माल और तैयार दवाओं का बाजार में रिलीज होने से पहले परीक्षण करना सुनिश्चित करें। जांच में कई दवाओं को मानक गुणवत्ता का नहीं पाया गया। कंपनियां रॉ मैटेरियल की जांच के नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ी है।
