देहरादून में अनियंत्रित रोड कटिंग व सुरक्षा मानकों के अनदेखी करने पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने सख्ती कर रखी है। पिछले हफ्ते गेल कंपनी की ओर से की जा रही रोड कटिंग पर दो माह का प्रतिबंध लगाने के बाद अब जिले अधिकारी ने उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पर भी दो माह का प्रतिबंध लगाया है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर आधारित प्रतिक्रिया टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहा है। रोड कटिंग कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया जिसमें गंभीर अनियमिताएं भी पाई गई। नियमों के उल्लंघन पर यूपीसीएल पर दो माह का प्रतिबंध लगाया गया और रोड कटिंग की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रदत्त अनुमति में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन दंडनीय है। उन्होंने कहा यदि अनुमति निरस्त होने के बाद भी कार्य में वृद्धि होती है तो इसके जिम्मेदार संबंधित विभाग होंगे। डीएम ने यह भी बताया कि जनमानस के सुरक्षा से खिलवाड़ किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रशासन के अनुसार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सहारनपुर रोड पर निरंजनपुर सब्जी मंडी चौक से आइएसबीटी तक, जबकि जीएमएस रोड पर बल्लूपुर चौक से निरंजनपुर सब्जी मंडी चौक तक एडीबी की वित्तपोषित योजना उत्तराखंड क्लाइमेट रेजिलिएंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत भूमिगत विद्युत लाइन बिछाने का कार्य कराया जा रहा है।
प्रशासन के अनुसार यह कार्य परियोजना समन्वय समिति से मिली अनुमति की शर्तों के विपरीत किया जा रहा था।
जांच में यह भी सामने आया कि जहां रोड कटिंग की अनुमति केवल रात्रि के लिए थी। वही दिन के समय भी सड़कों को खोदा जा रहा था। इसके अतिरिक्त रिस्पना, आराघर चौक, कारगी, मोथरोवाला रोड, दून विश्वविद्यालय रोड और शिमला बाईपास सहित कई क्षेत्रों में कार्यस्थलों पर बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टिव टेप व साइन बोर्ड तक नहीं लगाए गए थे।
जगह-जगह खुदाई से निकला मलबा सड़कों पर पड़ा मिला, जिससे मार्ग संकरे हो गए व दुर्घटना का खतरा बढ़ गया।
सुरक्षा मानकों को अनदेखा करने पर जिलाधिकारी ने पूर्व में जारी रोड कटिंग अनुमति को तत्काल निरस्त कर दिया। साथ ही यूपीसीएल को आगामी दो माह तक किसी भी प्रकार की रोड कटिंग की अनुमति न देने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि भविष्य में किसी भी कार्य से पहले अनुमति की शर्तों, सुरक्षा मानकों और यातायात व्यवस्था का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को असुविधा और दुर्घटनाओं से बचाया जा सके।
