अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है तो अब समय कम बचा है। क्योंकि अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक यह काम नहीं किया तो यह आपकी जेब और काम दोनों पर भारी पड़ सकता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस तारीख के बाद जिन लोगों का पैन और आधार लिंक नहीं होगा उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। मतलब यह कि उसके बाद न तो आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर पाएंगे और न ही कोई रिफंड ले पाएंगे। इसके साथ ही आपके बहुत से जरूरी आर्थिक काम अटक जाएंगे।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी पहले ही इस बारे में चेतावनी दे चुका है। बोर्ड ने कहा है कि अगर किसी ने समय सीमा से पहले लिंकिंग नहीं की तो उसका पैन नंबर अमान्य माना जाएगा। इसका सीधा असर टैक्स से जुड़े कामों पर पड़ेगा। पैन निष्क्रिय होने के बाद आपकी कमाई पर ज्यादा टीडीएस या टीसीएस कटेगा। बैंक खाते और निवेश से जुड़ी कई सुविधाएं बंद हो सकती हैं। नया निवेश करना भी मुश्किल हो जाएगा और केवाईसी अपडेट नहीं हो पाएगा।
सरकार पहले भी कई बार इस प्रक्रिया की अंतिम तारीख बढ़ा चुकी है लेकिन इस बार 31 दिसंबर 2025 की तारीख तय की गई है। अब तक यह साफ नहीं है कि आगे समय सीमा बढ़ेगी या नहीं इसलिए बेहतर है कि इस तारीख से पहले ही लिंकिंग कर ली जाए।
अगर आप अपने पैन और आधार को लिंक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा। वहां लिंक आधार वाला विकल्प चुनकर आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगर कोई व्यक्ति यह काम तय समय के बाद करता है तो उसे एक हजार रुपये शुल्क देना होगा। इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिससे प्रक्रिया पूरी होगी। इसी पोर्टल पर यह भी देखा जा सकता है कि आपका पैन आधार से जुड़ा है या नहीं।
अगर आप 2026 की शुरुआत में किसी भी आर्थिक परेशानी से बचना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि जल्द से जल्द यह काम निपटा लें। नहीं तो आने वाले दिनों में बैंकिंग कामकाज निवेश और टैक्स रिटर्न से जुड़े कई काम रुक सकते हैं। इसलिए समय रहते पैन और आधार को आपस में जोड़ना ही समझदारी होगी।
