नहीं किया ये काम तो होगी मुश्किल, इन खाताधारकों पर लगेगा ₹10,000 का जुर्माना,जाने पैन कार्ड नया अपडेट 2025

पैन कार्ड से जुड़े कुछ नियमों में सरकार ने बदलाव किया है। अगर आपके पास पैन कार्ड है या आप नया पैन कार्ड बनवाने के…

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पैन कार्ड से जुड़े कुछ नियमों में सरकार ने बदलाव किया है। अगर आपके पास पैन कार्ड है या आप नया पैन कार्ड बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह खबर जरूर जान ले वरना आपको भारी जुर्माना झेलना पड़ सकता है।


सरकार ने पैन कार्ड के लिए नया नियम लागू किया है अब नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड देना जरूरी होगा। इतना ही नहीं आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी अनिवार्य है। मोबाइल नंबर के जरिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी अगर आपके मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो पहले यूआईडी की वेबसाइट पर जाए या नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर इसे अपडेट करवाए। इस प्रक्रिया के बिना पैन कार्ड जारी नहीं होगा।


अगर आपका पैन कार्ड पुराना है और अभी तक आधार से लिंक नहीं हुआ है तो आपको 31 दिसंबर 2025 तक इस लिंक करवाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।


अगर आपने समय रहते पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो वित्तीय मामलों में आपको दिक्कतें आ सकती हैं और आप पर 1000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा पैन कार्ड अगर निष्क्रिय हो गया है तो दोबारा उसे सक्रिय करना आने के लिए ₹1000 का भुगतान करना होगा।

भुगतान के बाद 7 से 30 दिनों के बाद आपका पैन कार्ड फिर से एक्टिव होगा।


अगर आपके पास दो या उससे अधिक पैन कार्ड है या आप जानबूझकर गलत पैन कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए क्योंकि आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत आप पर 10000 तक का जुर्माना भी लग सकता है।

अगर आपके दो पैन कार्ड बन गए हैं तो तुरंत एक पैन कार्ड को सरेंडर कर दे गलत पैन नंबर का इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न या बैंकिंग में करने पर भी यही जुर्माना लागू होगा।


पैन-आधार लिंकिंग की आसान प्रक्रिया
पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अब बहुत आसान है।

इसके लिए आपको बस इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा:
आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://incometax.gov.in पर जाएं।
अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें।
ओटीपी वेरिफाई करके लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें।
अगर आप पर जुर्माना लागू है, तो पहले ई-पे टैक्स पोर्टल के जरिए ₹1,000 का भुगतान करें। इसके बाद लिंकिंग प्रक्रिया शुरू करें।


हेल्पलाइन नंबर
पैन कार्ड संबंधी सहायता: 020-27218080 (NSDL)
आधार संबंधी सहायता: 1947 (UIDAI)