नई दिल्ली: अवैध तरीके से एंट्री करने के आरोप में मेहुल चोकसी के खिलाफ आज यानी सोमवार (14 जून) को रोसेउ की मजिस्ट्रेट अदालत में मुकदमा चल रहा है। बता दें कि भगोड़े भारतीय हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका की हाई कोर्ट ने पहले ही जमानत देने से इंकार कर दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और भारतीय विदेश मंत्रालय ने डोमिनिका उच्च न्यायालय में मेहुल चोकसी के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी के आरोपों का विवरण दिया है और इस बात का सबूत दिया है कि वह एक भारतीय नागरिक है। जबकि चोकसी के वकीलों का कहना है कि उसने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है इसलिए उसे भारत निर्वासित नहीं किया जा सकता।
डोमिनिका की उच्च अदालत ने चोकसी को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि उस पर अवैध तरीके से डोमिनिका में प्रवेश का आरोप है और उसका इस देश से कोई संबंध नहीं है। अदालत ने कहा है कि किसी शर्त पर यह सुनिश्चित नहीं हो सकता कि जमानत मिलने के बाद वह फरार नहीं होगा। भारत सरकार ने अपने हलफनामे में कोर्ट को बताया है कि चोकसी के खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी किया गया है, जो एक भगोड़े के संबंध में जारी किया जाने वाला सबसे उच्चतम स्तर का नोटिस है।
चोकसी के वकीलों का कहना है कि उसने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है इसलिए उसे भारत निर्वासित नहीं किया जा सकता है। चोकसी के वकीलों ने दलील दी है कि 23 मई को उसका अपहरण हुआ और फिर प्रताड़ित करके उसे डोमिनिका लाया गया था। हालांकि, डोमिनिका राज्य के अभियोजकों ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि मेहुल चोकसी को अवैध प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
डोमिनिका कोर्ट में सुनवाई आज
नई दिल्ली: अवैध तरीके से एंट्री करने के आरोप में मेहुल चोकसी के खिलाफ आज यानी सोमवार (14 जून) को रोसेउ की मजिस्ट्रेट अदालत में…

