GST Rate Cut: जानिए क्या हुआ सस्ता क्या हुआ महंगा?AC टीवी से लेकर दूध, पनीर तक क्या है इनके नये रेट

जीएसटी काउंसलिंग की 3 सितंबर 2025 को 56वी बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसमें लिए गए फैसलों के…

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जीएसटी काउंसलिंग की 3 सितंबर 2025 को 56वी बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसमें लिए गए फैसलों के बारे में सभी को जानकारी दी और आम आदमी और कारोबारी से लेकर किसानों तक को ध्यान में रखकर दो टैक्स स्लैब को मंजूरी दी गई और बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने इस पर सहमति भी दिखाई।


नये टैक्स स्लैब 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होगा और इसके साथ ही कई सामान सस्ते भी हो जाएंगे। आइए जानते हैं क्या सामान सस्ता होगा और किस सामान पर पड़ेगी महंगाई की मार


इन चीजों पर अब जीरो जीएसटी
वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में बदलाव किया और कई सामानों को शून्य टैक्स स्लैब में शामिल किया यूएचटी दूध, छेना पनीर, पिज्जा ब्रेड, रोटी, पराठा, को अब जीरो जीएसटी स्लैब में डाला गया है और इन पर कई जीएसटी नहीं लगेगा।

इसके अलावा इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी जीएसटी को खत्म कर दिया गया है। शिक्षा से जुड़े सामान जैसे पेंसिल, रबर, कटर नोटबुक आदि पर भी 12% का लगने वाला टैक्स खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा जीवन रक्षक दवाओ पर भी जीएसटी नहीं लगेगा।


इन चीजों को 5% जीएसटी स्लैब में किया शामिल
वित्त मंत्री ने बताया कि कॉमन मैन और मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए बताया शैंपू, साबुन, तेल समेत रोजमर्रा में घरों में इस्तेमाल होने वाले सामानों को अब 5 फीसदी के दायरे में शामिल किया गया है।

इसके अलााव नमकीन, पास्ता, कॉफी, नूडल्स पर भी टैक्स कम करते 5% किया गया है। थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर को भी 18 फीसदी से कम करते हुए इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। चीज, मक्खन पर 12 फीसदी की जगह 5% टैक्स लगेगा, तो सरकार ने फर्टिलाइजर्स पर भी टैक्स 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है।

अब 2500 रुपये से कम कीमत वाले जूतों पर भी इस दर से जीएसटी लागू होगा।


कार-बाइक से लेकर सीमेंट तक सस्ता
28% का जीएसटी लगने वाले तमाम सामानों को अब 18% के स्लैब में शामिल किया गया है जिसके चलते छोटी कर 350 सीसी बाइक से लेकर थ्रीव्हीवर तक सस्ते हो गए हैं।

एसी-फ्रिज भी इस लिस्ट में शामिल हैं और इनपर लगने वाले जीएसटी को 28 फीसदी की जगह अब 18 फीसदी टैक्स स्लैब में लाया गया है। इसके अलावा अब लोगों को घर बनवाना भी सस्ता हो जाएगा क्योंकि सीमेंट पर लगने वाले जीएसटी को काम किया गया है और इसे भी 18% की कैटेगरी में रखा गया है। 350 सीसी की बाइक और ऑटो पार्ट्स भी इसी श्रेणी में आएंगे।


इन सामानों पर महंगाई की मार
वित्त मंत्री ने जीएसटी स्लैब में चेंज को लेकर जानकारी दी और बताया कि बैठक में 12 और 28 फीसदी के स्लैब को खत्म करते हुए, सिर्फ 5 और 18 फीसदी जीएसटी स्लैब को मंजूरी दी गई है, तो वहीं इसके अलावा एक स्पेशल 40 फीसदी का स्लैब भी रखा गया है, जिसमें हानिकारक और विलासितापूर्ण सुपर लग्जरी सामान शामिल हैं।

इनमें पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, बीढ़ी, अन्य तंबाकू प्रोडक्ट के साथ ही फ्लेवर्ड शुगर कैफिनेटेड-कर्बोनेटेड पेय पदार्थों के साथ ही प्राइवेट जेट पर भी इस दर से जीएसटी लागू होगा।