अवैध लोन ऐप्स पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, 87 मोबाइल एप्लिकेशन किए गए ब्लॉक
देश में तेजी से बढ़ रहे साइबर फ्रॉड पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने एक और सख्त कदम उठा दिया है। सोमवार को सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि कुल 87 ऐसे मोबाइल ऐप्स की पहचान कर उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है, जो बिना मंजूरी के ऑनलाइन लोन देने का काम कर रहे थे।
लोकसभा में कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आईटी एक्ट 2000 की धारा 69ए के तहत किसी भी तरह की ऑनलाइन सामग्री को रोकने का अधिकार है, इसी कानून का पालन करते हुए इन अवैध एप्लिकेशन पर रोक लगाई गई है।
मंत्री ने लिखित जवाब में कहा कि कंपनियों अधिनियम 2013 के दायरे में आने वाली कंपनियों की समय समय पर जांच होती रहती है, और जिन फर्मों की गतिविधियां इन लोन ऐप्स से जुड़ी पाई जाती हैं, उनके अकाउंट्स से लेकर पूरे रिकॉर्ड का निरीक्षण किया जाता है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब भी कंपनियों अधिनियम के नियमों का उल्लंघन मिलता है, तो उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है, क्योंकि इसी मंत्रालय के पास इन मामलों की निगरानी और कार्रवाई का अधिकार है।
