श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में फर्जी नियुक्तियों के आरोप में पुलिस की अपराध शाखा ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि ये लोग एक गैर-सरकारी संगठन से जुड़े हैं और उनके खिलाफ शिकायत एनएचएम ने दर्ज कराई थी।
सूत्रों के अनुसार एनएचएम ने अपराध शाखा को पत्र भेजकर बताया कि एनएचएम निदेशक के नाम से जारी किए गए कथित नियुक्ति आदेश जाली पाए गए हैं और सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे हैं जिससे लोगों में भ्रम फैल रहा है। आदेश का शीर्षक था “प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स” और इसे कश्मीर संभाग के विभिन्न पदों के लिए जारी दिखाया गया था।
पुलिस ने आरोपियों की पहचान अब्दुल कयूम नाइक, अब्दुल कयूम खान, मोहम्मद अशरफ हुर्रा, मुश्ताक अहमद सोफी और हिलाल अहमद बहार के रूप में की है। जांच में पता चला कि यह पूरा खेल जम्मू-कश्मीर हेल्थ केयर सर्विसेज नामक एनजीओ के द्वारा रचा गया था, जिसे कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने स्वैच्छिक जनशक्ति के लिए अनुमोदित किया था।
अपराध शाखा के अनुसार एनजीओ के प्रबंधन सदस्यों ने इस अनुमोदन का फायदा उठाने के लिए स्वयंसेवकों से धोखाधड़ी से संपर्क किया। उन्होंने लोगों से स्थायी नियुक्ति दिलाने के बहाने दस्तावेज हासिल किए और पैसे वसूले। इसके बाद उन्होंने एनएचएम निदेशक के जाली हस्ताक्षर करके फर्जी चयन सूची तैयार की। इन कृत्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468, 471, 120-बी और आईटी अधिनियम की धारा 66-D के तहत अपराध सिद्ध होता है।
