धामी कैबिनेट की बैठक में पांच अहम प्रस्तावों को हरी झंडी, बजट सत्र से पहले फिर हो सकती है बैठक

देहरादून में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सरकार की ओर से…

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देहरादून में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सरकार की ओर से कई अहम विषयों पर चर्चा की गई। विचार विमर्श के बाद कुल पांच प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। माना जा रहा है कि विधानसभा के बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल की एक और बैठक बुलाई जा सकती है, जिसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी फैसला लिया जा सकता है।

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बैठक में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक 2026 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। राज्य में मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी और सिख समुदाय के हितों की रक्षा और उनके सामाजिक व आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2002 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। समय-समय पर इसमें संशोधन भी किए जाते रहे हैं। अब नए संशोधन के जरिए आयोग को अधिक प्रभावी बनाने और उसे पूर्णकालिक रूप से कार्य करने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मामलों पर तेजी से निर्णय लिया जा सके।

कैबिनेट ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा में शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 में संशोधन से जुड़े विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी। इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा 22 मई 2020 को जारी शासनादेश के बिंदु 8 के प्रावधान को स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत राज्य सेवाओं में पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।


इसके अलावा उत्तराखंड भाषा संस्थान संशोधन विधेयक 2026 को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। सरकार का मानना है कि इस संशोधन के बाद भाषा संस्थान की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाया जा सकेगा।

कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 को लागू करने का भी फैसला लिया गया। इसके तहत राज्य में तीन नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। नैनीताल जिले में माउंट वैली विश्वविद्यालय, जबकि देहरादून जिले में तुलाज विश्वविद्यालय और शिवालिक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है।

बैठक में उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक 2026 को लागू करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। दरअसल गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से ब्रिटिश काल के सार्वजनिक द्यूत अधिनियम 1867 को समाप्त कर नया कानून बनाने के निर्देश दिए गए थे। इसी के तहत राज्य सरकार ने जुआ, सट्टेबाजी और अवैध द्यूत घरों पर रोक लगाने के लिए नए विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें नियमों के उल्लंघन पर दंड का भी प्रावधान किया गया है।

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