ईपीएफओ का बड़ा फैसला, कर्मचारियों के परिवारों को अब डेथ रिलीफ फंड में 15 लाख रुपये मिलेंगे

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ा कदम उठाया है। ईपीएफओ ने डेथ रिलीफ फंड की एक्स…

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ा कदम उठाया है। ईपीएफओ ने डेथ रिलीफ फंड की एक्स ग्रेशिया राशि को अब 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।

इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनके किसी सदस्य की असामयिक मृत्यु हो जाती है। पहले जहां उन्हें 8.8 लाख रुपये मिलते थे, अब लगभग दोगुनी राहत राशि सीधे परिजनों तक पहुंचेगी।

ईपीएफओ ने यह भी तय किया है कि 1 अप्रैल 2026 से इस राशि में हर साल 5% की वृद्धि की जाएगी। संगठन का मानना है कि इससे महंगाई का असर कम होगा और परिवारों को लंबे समय तक आर्थिक सुरक्षा मिलती रहेगी।

अब तक देखा जाता था कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद पीएफ क्लेम की प्रक्रिया में लंबा समय लग जाता था। इस पर रोक लगाने के लिए ईपीएफओ ने व्यवस्था आसान कर दी है। अब बच्चों को पीएफ की राशि पाने के लिए गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा आधार को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया को भी ‘केवाईसी’ फीचर के जरिए बेहद सरल कर दिया गया है। इससे संकट के समय परिवारों को तुरंत मदद मिलेगी।

ईपीएफओ ने हाल ही में कई और सुधार भी लागू किए हैं। ऑटो क्लेम की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे चिकित्सा, शिक्षा या अन्य आपात स्थितियों में परिवारों को त्वरित सहायता मिल सकेगी। वहीं सेंट्रल पेंशन सिस्टम की शुरुआत कर दी गई है जिसके तहत अब पेंशनभोगी देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन आसानी से निकाल सकेंगे।

स्पष्ट है कि ईपीएफओ अपने कर्मचारियों और उनके आश्रितों की भलाई को प्राथमिकता दे रहा है। 15 लाख रुपये की एक्स ग्रेशिया राशि और हर साल 5% की बढ़ोतरी परिवारों के लिए कठिन परिस्थितियों में बड़ा सहारा साबित होगी।