epfo ने जन्म तिथि प्रमाण के लिए aadhar card को किया अमान्य,यह है कारण

रिटायरमेंट फंड रेगुलेटकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)ने अपने करोड़ो सब्सक्राइबर्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने…

रिटायरमेंट फंड रेगुलेटकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)ने अपने करोड़ो सब्सक्राइबर्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने aadhar card को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ की डॉक्यूमेंट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है।

Whats App Image 2026 03 19 at 11 25 19 AM

ईपीएफओ ने कहा कि अब जन्म तिथि के प्रूफ के लिए aadhar card को वैलिड डॉक्यूमेंट नही माना जाएगा। जिसको EPFO ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। जारी किए हुए सर्कुलर में EPFO ने कहा कि आधार को वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट से हटाने का फैसला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के निर्देश के बाद लिया गया है। EPFO से संबंधित कार्य के दौरान जन्मतिथि में अपडेट करने के लिए भी aadhar card को डॉक्यूमेंट लिस्ट से हटाने का फैसला लिया गया है।

सरकार ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्म को किया आगाह

21e7b59e-b909-45ce-800c-4b81d0841272

बता दें कि किसी जन्मतिथि प्रूफ के लिए मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या एसएलसी (SLC),स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी (TC),SSC सर्टिफिकेट जिसमें नाम और जन्म तिथि शामिल हो,सर्विस रिकॉर्ड बेस्ड सर्टिफिकेट, पैन कार्ड,केंद्रीय,राज्य पेंशन पेमेंट ऑर्डर,सरकार द्वारा जारी किया गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट,पासपोर्ट,सरकारी पेंशन,सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट आवश्यक है।

UIDAI ने बीते 22 दिसंबर 2023 को जारी सर्कुलर में कहा था कि आधार नंबर का इस्तेमाल वेरिफिकेशन करने के लिए किया जा सकता है। इस वजह से यह जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है। इसके साथ ही ईपीएफओ जैसे कई निकाय जन्मतिथि को वेरिफाई करने के लिए आधार का उपयोग कर रहें है।