उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के चलते 24 और 28 जुलाई को कई इलाकों में रहेगा सार्वजनिक अवकाश, बंद रहेंगे दफ्तर और कोषागा
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ चुकी है। पहले और दूसरे चरण के मतदान को देखते हुए राज्य सरकार ने 24 और 28 जुलाई को मतदान वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दोनों तिथियों को संबंधित विकासखंड क्षेत्रों में सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में कामकाज पूरी तरह बंद रहेगा।
पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को होगा, जिसमें जिन क्षेत्रों में वोटिंग निर्धारित है, वहां के सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय निकायों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को मतदान का पूरा अवसर देने के लिए अवकाश प्रदान किया जाएगा। इसी तरह 28 जुलाई को जब दूसरे चरण का मतदान संपन्न होगा, उस दिन भी यही व्यवस्था लागू रहेगी।
इसके अलावा कोषागार और उपकोषागार भी 24 और 28 जुलाई को उन क्षेत्रों में बंद रहेंगे जहां पंचायत चुनाव हो रहे हैं। इसका मतलब है कि उन तारीखों को वित्तीय और सरकारी लेनदेन से जुड़े काम भी पूरी तरह से स्थगित रहेंगे।
प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती देने और हर मतदाता को निर्बाध तरीके से अपने मताधिकार के प्रयोग का अवसर देने के उद्देश्य से लिया है। इससे चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी।
