प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ऋषिकेश कंवर अमन्निदर सिंह की अदालत ने युवक की हत्या में आरोपित दो सगे भाईयों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थ दंड का भुगतान न करने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भी दी जाएगी।
बताया जा रहा है कि राय वाला थाना क्षेत्र स्थित प्रति नगर दांडी निवासी मनीष के साथ पड़ोसी अभिषेक उर्फ काकू और अभय उर्फ काली ने मारपीट की थी विवाद घर के पास नाली साफ करने को लेकर हुई थी।
मनीष की पत्नी नीतू की शिकायत पर रायवाला पुलिस ने मारपीट की धारा में दोनों आरोपियों को खिलाफ नाम जाट मुकदमा दर्ज किया था विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपियों पर हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाई थी। इसके बाद अस्पताल में भर्ती मनीष की मौत हो गई थी
पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और हत्या की धारा भी जोड़ दी गई इस मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ऋषिकेश कंवर अमन्निदर सिंह की अदालत में सुनवाई चल रही थी। अदालत ने आरोपित अभिषेक उर्फ काकू व अभय उर्फ काली को हत्या का दोषी पाया। जिसके बाद अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पीड़ित पक्ष की ओर से पहले शिकायत की गई थी जिसमें कहा गया था कि रात के करीब 11:00 बजे युवकों ने वादिनी के पति के साथ मारपीट की और और उपयोग के नाम काकू और काली है। इसके बाद वादिनी नीतू ने एक और शिकायत की जैसे बताया गया कि उनके पति घर के सामने गली साफ कर रहे थे तब पड़ोसी काकू और कई मारपीट करने के लिए वहां आए और उनके पति का सिर दीवार पर मार दिया।
इससे उनके पति कोमा में चले गए और उपचार के दौरान उनके मृत्यु हो गई पुलिस की ओर से नया आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया अदालत ने मामले में फैसला सुना दिया।
