क्रिकेटर मोहम्मद शमी को हाईकोर्ट से झटका, पत्नी और बेटी के खर्च के लिए हर महीने देने होंगे 4 लाख रुपये

कोलकाता हाईकोर्ट से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने एक अहम फैसले में उन्हें आदेश दिया है…

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कोलकाता हाईकोर्ट से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने एक अहम फैसले में उन्हें आदेश दिया है कि वह अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी के भरण-पोषण के लिए हर महीने कुल चार लाख रुपये अदा करें। कोर्ट के आदेश के अनुसार, इस रकम में हसीन जहां को एक लाख पचास हजार रुपये और बेटी को दो लाख पचास हजार रुपये हर महीने दिए जाने होंगे।

लहाईकोर्ट ने सिर्फ भविष्य का खर्च तय नहीं किया, बल्कि बीते वर्षों का बकाया भी चुकाने का निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है कि मोहम्मद शमी को यह रकम अक्टूबर 2016 से जोड़कर अदा करनी होगी। यानी उन्हें सात साल का बकाया भी चुकाना पड़ेगा। इसके साथ ही अदालत ने निचली अदालत को भी निर्देश दिए हैं कि इस केस का निपटारा छह महीने के भीतर कर दिया जाए।

मोहम्मद शमी और हसीन जहां के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। साल 2014 में दोनों की शादी हुई थी और 2015 में बेटी आयरा का जन्म हुआ था। लेकिन कुछ वर्षों बाद रिश्ते में तनाव बढ़ता गया और मामला अदालत तक पहुंच गया। शमी की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और कई गंभीर आरोप लगाए थे।

हाल ही में मोहम्मद शमी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह अपनी बेटी आयरा को बेहद मिस करते हैं लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाता। शमी ने कहा था कि हसीन जहां बेटी को उनसे बात नहीं करने देतीं और दोनों के बीच कोई संवाद नहीं होता, इस कारण वह अपनी बेटी से मिल भी नहीं पाते। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वह अपनी ही बेटी को देखने को तरस जाएंगे।

हसीन जहां पहले भी शमी के खिलाफ कोर्ट का रुख कर चुकी हैं। करीब दो साल पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जब कोलकाता हाईकोर्ट ने उनके पति के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

अब हाईकोर्ट का यह फैसला मोहम्मद शमी के लिए कानूनी मोर्चे पर एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं, हसीन जहां ने अदालत के इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे अपनी न्यायिक लड़ाई की जीत बताया है।