Cigarette Excise Duty: 1 फरवरी से सिगरेट पीना हो जाएगा महंगा, सरकार ने बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी

केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर शिकंजा करते हुए 1 फरवरी 2026 से अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। इस फैसले में देश…

cigarette excise duty smoking cigarettes will become more expensive from february 1st as the government has increased the excise dutywebp

केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर शिकंजा करते हुए 1 फरवरी 2026 से अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। इस फैसले में देश में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अब महंगे हो जाएंगे। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में करीब 10 करोड लोग धूम्रपान करते हैं जिसका असर उन पर देखने को मिलेगा।


वित्त मंत्रालय ने बुधवार 31 दिसंबर 2025 की रात Chewing Tobacco, Jarda Scented Tobacco and Gutkha Packing Machines (Capacity Determination and Collection of Duty) Rules, 2026 को जारी किया।


इसके तहत सिगरेट की लंबाई के आधार पर 2050 से 8500 प्रति 1000 सिगरेट तक एक्साइज ड्यूटी तय की गई है जो 1 फरवरी से प्रभावित हो जाएगी। सरकार के इस फैसले का असर नए साल के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार पर भी देखने को मिला।

देश के सबसे बड़ी सिगरेट निर्माता कंपनी आईटीसी लिमिटेड के शेयरों में करीब 2% की गिरावट आई वहीं भारत में मार्लबोरो सिगरेट का वितरण करने वाली Godfrey Phillips India Ltd. के शेयर 4.1% तक टूट गए।


ITC, जो Gold Flake और Classic जैसे लोकप्रिय ब्रांड बनाती है, निफ्टी 50 इंडेक्स की सबसे बड़ी लूजर कंपनी रही। इसके साथ ही FMCG इंडेक्स में भी कमजोरी देखने को मिली और यह करीब 0.6% नीचे कारोबार करता दिखा।
भारत में तंबाकू उत्पादों पर टैक्स पहले से ही ज्यादा है सिगरेट पान मसाला अन्य तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी लागू की जाती है।

इसके अलावा अब जो नई एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। वह जीएसटी के ऊपर ही होगी यह नई व्यवस्था GST Compensation Cess की जगह लेगी, जिसे सरकार ने टैक्स प्रणाली को सरल और तार्किक बनाने के उद्देश्य से समाप्त करने का फैसला किया है।

Compensation Cess अलग-अलग उत्पादों पर अलग-अलग दरों से लगाया जाता था, जिसे अब पूरी तरह खत्म किया जाएगा।


1 फरवरी से सिगरेट और पान मसाला पर 40 पर्सेंट जीएसटी लागू रहेगा बिड़ी (तेंदू पत्ते में लिपटी तंबाकू) पर सिर्फ 18% GST लगेगा। पान मसाला पर Health and National Security Cess लगाया जाएगा। तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लागू होगी।
बताया जा रहा है कि संसद ने दिसंबर में दो अहम विधेयकों को मंजूरी दी थी जिसके तहत पान मसाला के निर्माण पर हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस तंबाकू उत्पादन पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का रास्ता साफ हुआ था।

सरकार ने 31 दिसंबर 2025 को यह बताया कि 1 फरवरी 2026 को इंटरनेट टैक्स प्रावधानों को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। इसी दिन से मौजूदा GST Compensation Cess पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।


सरकार का मानना है कि तंबाकू उत्पादों को महंगा करने से जहां एक ओर लोगों को धूम्रपान से हतोत्साहित किया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर राजस्व संग्रह भी सुनिश्चित होगा। हालांकि, तंबाकू कंपनियों और निवेशकों के लिए यह फैसला फिलहाल झटका साबित हुआ है।

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