बजट 2024 में राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा दी है। जिसको बढ़ाकर 50 हजार से 75000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है। यह बदलाव न्यू टैक्स रिजीम के तहत किया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। यह बदलाव न्यू टैक्स स्लैब रेट में हुआ है। अब 15 लाख से अधिक इनकम होने पर 30 प्रतिशत का टैक्स लागू होगा।
न्यू टैक्स रिजीम के तहत नए टैक्स स्लैब के अनुसार, यदि किसी की इनकम 7 लाख से ज्यादा होती है तो उसे 3 लाख प्रतिवर्ष इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 3 से 7 लाख हर साल इनकम पर 5 प्रतिशत, 7 से ज्यादा और 10 लाख तक के सालाना इनकम पर 10 प्रतिशत, 10 लाख से ज्यादा और 12 लाख तक की सालाना इनकम पर 15 प्रतिशत, 12 लाख से ज्यादा और 15 लाख तक इनकम पर 20 फीसदी और 12 लाख से ज्यादा सालाना इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्स लागू होगा।
