देश की राजधानी दिल्ली में सर्दियां आ चुकी हैं और इसके साथ ही पॉल्यूशन भी तेजी से बढ़ रहा है। धुंध स्मोक और जहरीली हवा एक बार फिर लोगों की सेहत पर असर डाल रही है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब सीएनजी वाहन चालकों के लिए सख्त कदम उठाया है।
अब तक सीएनजी गाड़ियों को प्रदूषण नियमों में राहत मिलती रही है लेकिन इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि नियम सभी पर बराबर लागू होंगे।
अगर आप दिल्ली में सीएनजी वहां चला रहे हैं तो घर से निकलने से पहले आपने जरूरी डॉक्यूमेंट को जरुर चेक कर ले। वरना पेट्रोल पंप की तरह सीएनजी स्टेशन से खाली हाथ लौटना पड़ेगा।
सरकार का ये फैसला सीधे तौर पर प्रदूषण नियंत्रण को रोकना है और आने वाले दिनों में इसका असर भी दिखाई देगा जान लें किस डाॅक्यूमेंट की होगी जरूरत।
दिल्ली सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक गुरुवार यानी 18 दिसंबर 2025 से राजधानी दिल्ली में सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को सीएनजी दी जाएगी। जिनके पास वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी PUC सर्टिफिकेट होगा। इस फैसले की जानकारी इंड्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने अपने आधिकारिक बयान में दी है।
IGL ने बताया कि रिफ्यूलिंग के दौरान अगर वाहन चालक वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाता है तो उसे सीएनजी नहीं मिलेगी। कंपनी ने सभी उपभोक्ताओं से अपील किया कि समय रहते हैं PUC अपडेट करा लें। इस कदम का मकसद दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन पर लगाम लगाना है।
यह पहली बार है जब सीएनजी से चलने वाले वाहनों को इतने कड़े प्रतिबंध के साथ रोका जा रहा है। दिल्ली पर्यावरण मंत्री का कहना है कि BS-VI मानक से कम की कोई भी गाड़ी, चाहे वह पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलती हो। दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकेगी। इसमें दिल्ली के रजिस्टर्ड प्राइवेट वाहन भी शामिल हैं। 17 दिसंबर तक एक दिन की छूट दी गई थी।
लेकिन उसके बाद नियम पूरी तरह लागू हो जाएंगे। एनसीआर के बाकी शहरों से आने वाले वाहन चालकों के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-25844444 और 1095 भी जारी किए गए हैं।
पुलिस की ओर से भी साफ कहा गया है कि बैन सभी फ्यूल टाइप पर लागू होगा। ऐसे में दिल्ली आने से पहले वाहन से जुड़े सभी दस्तावेज जांच लेना बेहद जरूरी हो गया है।
