अगर आप 5000 से अधिक का सामान खरीद रहे हैं तो इसके लिए आपको पहले अफसर को बताना होगा। घर में कोई भी जमीन खरीदना होगा तो पहले विभागीय अध्यक्ष को इसकी जानकारी देना अनिवार्य है।
मुख्य सचिव ने इस उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2022 का सख्ती से अनुपालन करने को कहा है।मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन की ओर से सभी प्रमुख सचिव, सचिव, मंडलायुक्त, विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी को पत्र जारी किया गया है। कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने नाम या परिवार के नाम से जमीन की खरीद तभी कर पाएगा जब उसकी जानकारी वह अधिकारी को देगा।
इसी प्रकार सरकारी कर्मचारी अपने एक माह के वेतन या ₹5000 जो भी कम हो उससे अधिक की चल संपत्ति जैसे टीवी, फ्रीज, एसी खरीदने से पहले अपने अधिकारी को जानकारी देनी होगी।
नियुक्ति के समय और हर पांच वर्ष की अवधि बीतने पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपनी अचल संपत्ति की घोषणा करनी होगी, जिसका वह स्वयं मालिक हो।
बताया जा रहा है कि अफसर कभी भी चल संपत्ति अचल संपत्ति का विवरण मांग सकता है। अधिकारी को यह बताना होगा कि विवरण के आधार पर संपत्ति किस तरह अर्जित की गई है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी कर्मचारी अपने अधिकार को बताएं बिना इस तरह की खरीद नहीं करेगा। इसका सख्ती से पालन करने को कहा है।
