नैनीताल। कुमाऊं विवि के कुलपति प्रो. एनके जोशी की नियुक्ति का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। राज्य आंदोनलकारी रवींद्र जुगरान ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट इसी सप्ताह मामले की सुनवाई कर सकता है।
याचिकाकर्ता रवींद्र जुगरान का कहना है कि प्रो. एनके जोशी ने कुलपति के पद के आवेदन पत्र के साथ संलग्न बायोडाटा में गलत और भ्रामक जानकारियां दी हैं। साथ ही वह कुलपति पद के निर्धारित योग्यता और अर्हता नहीं रखते हैं जिस कारण उनकी नियुक्ति वैध नही है।

