Almora Breaking::: लैंगिक अपराध मामले में अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज, यह था मामला

अल्मोड़ा। लैंगिक अपराध के एक मामले में ​विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियुक्त…

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अल्मोड़ा। लैंगिक अपराध के एक मामले में ​विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी। 

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैलवाल व विशेष लोक अभियोजन भूपेंद्र कुमार जोशी ने न्यायालय को बताया कि 30 जुलाई 2021 को नाबालिग के भाई ने थाना दन्या में गुमशुदगी की तहरीर सौंपी। जिसमें कहा कि उसकी बहन 27 जुलाई को उसके चचेर भाई के साथ जागेश्वर गई थी लेकिन वापस घर नहीं लौटी। 

पुलिस ने नाबालिग के मोबाइल नंबर की सीडीआर (कॉल डाटा रिकॉर्ड) रिपोर्ट प्राप्त की। जिसमें पाया गया कि मोबाइल नंबर मलकीत सिंह पुत्र राजेंद्र​ सिंह, निवासी उद्यैती, बदायूं, उत्तर प्रदेश के नाम से है। 

विवेचक द्वारा गुमशुदा की तलाश के लिए संभावित स्थानों में दबिश दी गई और 2 अगस्त 2021 को गुमशुदा किशोरी हल्द्वानी बस स्टेशन के पास मिली। जिसे पुलिस थाना दन्या लाई। जहां पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि अभियुक्त  मलकीत सिंह द्वारा उसे हल्द्वानी बुलाया गया। जिसके बाद दिल्ली स्थित अपने मौसी के घर ले गया और वहां मंदिर में उसके साथ शादी रचाई। पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया कि अभियुक्त ने उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाएं। 

अभियोजन की ओर से न्यायालय को बताया कि अभियुक्त ने नाबालिग किेशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया है। कहा कि अगर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह अभियोजन के गवाहों से छेड़छाड़ कर उन्हें प्रभावित कर सकता है। 
न्यायालय ने बीते बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।