अल्मोड़ा: फौजदारी के एक मामले में न्यायालय ने जमानत पर सुनवाई करते हुए आरोपित को जमानत दे दी।
मामला दंड संहिता (तब आईपीसी)धारा 120 बी, 420 के तहत 27 दिसंबर 2023 को पंजीकृत हुआ था।
अधिवक्ता मनोज पंत ने आरोपित पक्ष की ओर से प्रबल पैरवी की जिसके बाद पत्रावली का अवलोकन करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम के न्यायालय ने अभियुक्त प्रतीक्षा मधुकर पत्नी प्रवेश चन्द्र सिमवाल की जमानत स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।
अभियुक्ता को 30 हजार रुपए का व्यक्तिगत बंध- पत्र एवं समान राशि के दो जमानती भी प्रस्तुत करने होंगे।
