एयर इंडिया पर लगा एक करोड़ का दंड, डीजीसीए ने नियम तोड़ने पर की सख्त कार्रवाई, समझें पूरा मामला

देश की प्रमुख विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया को लापरवाही के एक गंभीर मामले में भारी दंड झेलना पड़ा है। विमानन नियामक संस्था डीजीसीए ने…

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देश की प्रमुख विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया को लापरवाही के एक गंभीर मामले में भारी दंड झेलना पड़ा है। विमानन नियामक संस्था डीजीसीए ने कंपनी पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, क्योंकि उसके विमानों ने आवश्यक मंजूरी के बिना उड़ानें भरीं। यह गलती एक-दो बार नहीं, बल्कि आठ मौकों पर दोहराई गई, जिसे यात्रियों की सुरक्षा से सीधा समझौता माना गया है।

जांच में यह सामने आया कि कंपनी के एयरबस ए-320 विमान ने बिना सुरक्षा प्रमाणन लिए कई प्रमुख मार्गों पर उड़ान संचालित की। इनमें नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद के मार्ग भी शामिल रहे। नियामक संस्था ने इस गंभीर लापरवाही के लिए एयर इंडिया के शीर्ष प्रबंधन को जिम्मेदार माना है।

नियमों के अनुसार, हर वर्ष विमान को उड़ान योग्य घोषित करने के लिए अनिवार्य उड़ान योग्यता समीक्षा प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। यह प्रमाणपत्र तभी मिलता है जब विमान सभी तकनीकी और सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है। जांच में पाया गया कि 24 और 25 नवंबर 2025 की उड़ानों के दौरान यह प्रमाणपत्र मौजूद ही नहीं था। इस कारण इसे नियमों का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए जुर्माने की कार्रवाई की गई।

इस पूरे मामले में एयर इंडिया के प्रमुख अधिकारी को नोटिस भेजकर कारण पूछा गया था। जवाब में उन्होंने माना कि प्रक्रिया में चूक हुई, हालांकि इसे जानबूझकर की गई गलती नहीं बताया गया। साथ ही आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी लापरवाही नहीं दोहराई जाएगी।

अगस्त 2025 में गुजरात में हुए विमान हादसे के बाद से देश में विमानन व्यवस्था पर निगरानी बेहद सख्त कर दी गई है। इसी वजह से एयर इंडिया के हर संचालन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कंपनी का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी कमियों को दूर करने की प्रक्रिया जारी है।

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