नैनीताल। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद किसी भी तरह की अशांति या तनावपूर्ण स्थिति से रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। परगना मजिस्ट्रेट नवाज़िश खलीक ने जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर आदेश जारी करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 163 लागू कर दी है।
इस आदेश के तहत मुख्य कोषागार और स्थायी जिला कार्यालय परिसर से 500 मीटर की परिधि में जुलूस निकालने, नारे लगाने और भीड़ जुटाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
