सरकार जल्द ही एक नया नियम लागू करने वाली है जिससे होटल, इवेंट आयोजक और अन्य संस्थाओं को ग्राहकों के आधारकार्ड की फोटोकॉपी रखने से रोका जाएगा। वर्तमान आधार एक्ट के अनुसार, किसी की आधार कॉपी बिना वजह रखना गलत है।
UIDAI के सीईओ भुवनेश कुमार ने PTI को बताया कि अब इस तरह के संस्थानों को ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। जिसके बाद उन्हें एक नई तकनीक दी जाएगी जिससे वह QR कोड स्कैन या नए आधारऐप के माध्यम से व्यक्ति की पहचान कर सकेंगे। उन्होंने कहा, “इस नए नियम का उद्देश्य कागज आधारित वेरिफिकेशन को रोकना है।”
नई प्रक्रिया में संस्थानों को API के जरिए अपने सिस्टम में आधारवेरिफिकेशन जोड़ने की सुविधा मिलेगी। UIDAI इस समय एक नए ऐप का बीटा परीक्षण कर रहा है। यह ऐप ऐसे वेरिफिकेशन की सुविधा देगा जिसमें हर बार केंद्रीय आधारडेटाबेस से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे एयरपोर्ट, दुकानें और होटल जैसी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। कुमार ने कहा, “इससे ऑफलाइन वेरिफिकेशन आसान होगा, कागज की जरूरत कम होगी और यूजर के आधारडेटा की सुरक्षा भी बनी रहेगी।”
नए ऐप की मदद से उपयोगकर्ता अपना एड्रेस अपडेट कर सकेंगे और परिवार के उन सदस्यों को जोड़ सकेंगे जिनके पास मोबाइल नहीं है। यह ऐप डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के आधार पर डिजाइन किया गया है और अगले 18 महीनों में पूरी तरह लागू होने की संभावना है। इस नई तकनीक से आधार आधारित सेवाओं में गोपनीयता और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जा सकेगी।
