कावड़ यात्रा को लेकर आया नया नियम, जाने उल्लंघन करने पर कितनी और क्या मिलेगी सजा

श्रावण मास की शुरुआत के साथी देशभर में भगवान शिव की उपासना भी शुरू हो रही है। विशेष रूप से उत्तर भारत में लाखों की…

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श्रावण मास की शुरुआत के साथी देशभर में भगवान शिव की उपासना भी शुरू हो रही है। विशेष रूप से उत्तर भारत में लाखों की संख्या में श्रद्धालु कावड़ यात्रा में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार यह यात्रा 11 जुलाई से शुरू होगी और 9 अगस्त तक चलेगी।


बताया जा रहा है कि ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने कावड़ यात्रा को देखते हुए सड़क के किनारे दुकानदार व होटल ढाबा संचालकों को लेकर कई अहम निर्देश दिए हैं।


उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा है की कावड़ यात्रा के दौरान कोई भी ढाबा होटल या दुकान किसी भगवान ने देवी देवता के नाम पर नहीं चलाएगा। सभी कारोबारी अपनी दुकानों पर अपना का नाम जरूर लिखेंगे। अगर कोई भगवान के नाम को इस्तेमाल करेगा तो उसे पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताते हुए कहा कि सरकार अब किसी भी हाल में धार्मिक भावनाओं से समझौता नहीं करेगी। यदि कोई निर्देशों का उल्लंघन करता है तो भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत तीन महीने की कैद, एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों की संभावित सजा हो सकती है।


बताया जा रहा है कि पिछले साल भी सरकार ने ऐसे ही निर्देश जारी किए थे जिसकी वजह से काफी विवाद भी हुआ था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था अदालत ने इस बार निर्देशों पर अस्थाई रोक लगा दी थी लेकिन इस बार मंत्री ने कहा है कि सरकार धार्मिक भावनाओं को लेकर कोई नरमी नहीं बढ़ातेगा यदि कोई उल्लंघन करेगा या जानबूझकर नियमों को तोड़ेगा तो उसे पर कानूनी कार्रवाई सख्त की जाएगी।


हर साल की तरह इस बार भी कावड़ यात्रा के दौरान सड़कों पर भक्ति और श्रद्धा का माहौल रहेगा। मंदिरों, ढाबों और दुकानों पर शिव भक्ति के गीत, सजावट और सेवा के अनेक रूप दिखेंगे। लेकिन अब इन सबके बीच सरकार का यह सख्त निर्देश लागू रहेगा कि किसी भी दुकान या स्टॉल पर भगवान शिव या अन्य देवी-देवताओं के नाम का प्रयोग व्यवसायिक हित में नहीं किया जाएगा।