उत्तराखंड में मनरेगा श्रमिकों के लिए बड़ी सुविधा, बोर्ड की कल्याण योजनाओं का लाभ अब मिलेगा, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू

देहरादून: उत्तराखंड में अब मनरेगा कर्मकारों को भी उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निकार कर्मकार कल्याण बोर्ड की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस उद्देश्य के…

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देहरादून: उत्तराखंड में अब मनरेगा कर्मकारों को भी उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निकार कर्मकार कल्याण बोर्ड की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस उद्देश्य के लिए मनरेगा कर्मकारों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शुरू की। रजिस्ट्रेशन के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण को केंद्र में रखकर काम कर रही है।

सीएम धामी ने बताया कि इस रजिस्ट्रेशन से मनरेगा श्रमिक बोर्ड की सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें हर तरह से सक्षम बनाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में मनरेगा के तहत 16.3 लाख श्रमिक रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 9.5 लाख सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। जिन श्रमिकों को साल में न्यूनतम 90 दिन का काम मिलता है, वे अब बोर्ड की योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।

वर्तमान में बोर्ड में 5.35 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं। मनरेगा श्रमिकों के जुड़ने से बोर्ड की सेवाओं का लाभ लाखों अन्य श्रमिकों तक पहुंच सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित हो और उद्योगों तथा निवेशकों को भी प्रोत्साहन मिले। खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों से राज्य का खनन राजस्व पहले 400 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 1200 करोड़ रुपए हो गया है। सुधारों को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी राज्य को 200 करोड़ रुपए की सहायता दी है।

सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम जैसी सुविधाएं प्रदान कर रही है, ताकि निवेशकों को अनावश्यक औपचारिकताओं में न फंसना पड़े। श्रम विभाग और ग्राम्य विकास विभाग के संयुक्त प्रयासों से योजना का संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मनरेगा श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन अब ऑनलाइन पोर्टल पर और विकास खंड स्तर पर किया जाएगा।

अब मनरेगा श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत अन्य श्रमिकों की तरह स्वास्थ्य सहायता, दो बच्चों की शिक्षा, दो बेटियों की शादी, श्रमिक की मृत्यु पर मिलने वाली सहायता और अन्य कल्याण योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।