Uttarakhand- अब दो साल के लिए आवंटित होगी शराब की दुकानें

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Uttarakhand – Now liquor shops will be allotted for two years

देहरादून, 31 जनवरी 2021- उत्तराखंड (Uttarakhand)में नई आबकारी नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

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अब अनुज्ञापी को दो साल के लिए वाइन शॉप दी जाएगी, यही नहीं ई टेंडरिंग से वाइन शाप का वितरण किया जाएगा।

इसके तहत नए सिरे से होगा दुकानों के राजस्व का निर्धारण किया जाएगा और देशी शराब की दुकानों पर बियर बेची जा सकेगी।

कैबिनेट में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड(Uttarakhand) में देशी और विदेशी शराब 18 से 20 फीसदी तक महंगी हो जाएगी।

ई टेंडरिंग के जरिए किए जाने वाले आवेदनों का शुल्क भी दस हजार रुपये बढ़ा दिया है। इसके साथ ही दुकानों का अधिभार बढ़ना भी तय है। 

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कैबिनेट ने आबकारी नीति को मंजूरी दी और इस बार ई लाटरी के बजाय ई टेंडरिंग से शराब की दुकानों का आवंटन करने का फैसला लिया है ।

दरअसल, ई लाटरी व्यवस्था में एक ही व्यक्ति कई नाम से पर्ची डालता था। अब ई टेंडरिंग में संबंधित दुकान के लिए निर्धारित शुल्क से सबसे ज्यादा रकम लगाने वाले व्यक्ति के नाम पर दुकान छूटेगी। पहले आवेदन शुल्क 40 हजार था जिसे अब 50 हजार रुपये कर दिया है।

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पहली बार सरकार ने शराब की दुकानों को एक के बजाय दो साल तक देने का फैसला लिया है। शहरी निगम क्षेत्रों में पूर्व की भांति सुबह दस बजे से रात 11 बजे जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह दस से रात दस बजे तक दुकानें खुलेंगी।

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