Almora Breaking- गांजा तस्करी के अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज

Newsdesk Uttranews
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अल्मोड़ा, 29 जनवरी 2021
अल्मोड़ा
Almora गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र विजय कुमार, निवासी थाना बाराखम्बा रोड नई दिल्ली की ओर से अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।

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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदरी पूरन सिंह कैड़ा ने अभियुक्त की जमानत न होने का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को यह बताया कि 13 जनवरी 2020 को पुलिस कर्मचारी नैल कमान तिराहे पर आने जाने वाले वाहनों की चैकिंग कर रहे थे, तो सराईखेत की ओर से आ रहे वाहन संख्या डीएलसीएयू- 1822 को चैक किया गया तो वाहन के डिग्गी में रखे 2 अलग-अलग बैगों की तलाशी ली गयी। उक्त दोनों बैगों में गांजा बरामद हुआ जिसे इलैक्ट्रानिक तराजू से तोला गया तो उक्त दोनों कट्टों का वजन 27 किलो 81 ग्राम पाया गया।

कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि अभियुक्त के दोबारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में संलिप्त होने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और अभियुक्त के न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने विवेचना में सहयोग न करने व भागने कि सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

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न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

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