पेंशन से हुई है आयकर कटौती(income tax is deducted) हो तो 30 सितंबर तक कोषागार से प्राप्त कर लें फार्म —16

income tax is deducted

If income tax is deducted from pension, then get the form from — 16 the treasury by 30 September

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अल्मोड़ा,04 अगस्त 2020— कोषागार द्वारा​ वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिए जिन पेंशनर्स की पेंशन से आयकर कटौती (income tax is deducted)की गई है उनसे 30 सितंबर तक कोषागार से फार्म—16 प्राप्त कर लेने को कहा है.

मुख्य कोषाधिकारी गुलफाम अहमद ने बताया कि सभी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों से उनकी पेंशन से वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोषागार अल्मोड़ा द्वारा आयकर कटौती(income tax is deducted) की गयी है, और यदि आज की तिथि तक उनके द्वारा फार्म-16 कोषागार से प्राप्त नहीं किये गये है तो सभी पेंशनर अपने फार्म-16 कोषागार अल्मोड़ा से 30 सितम्बर तक अवश्य प्राप्त कर लें. उन्होंने बताया कि यदि सम्बन्धित पेंशनरों द्वारा निर्धारित तिथि तक कोषागार कार्यालय से अपना फाॅर्म-16 प्राप्त नहीं करने के कारण आयकर रिटर्न फाइल करने में कोई विलम्ब होता है या आयकर विभाग द्वारा उनके विरूद्व कोई वैधानिक कार्यवाही की जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित पेंशनर स्वयं उत्तरदायी होंगे.

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