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बड़ी खबर— चारधाम देवस्थानम एक्ट(Chardham Devasthanam Act) पर उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला

Chardham Devasthanam Act

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Big news- Uttarakhand High Court’s decision on Chardham Devasthanam Act

नैनीताल,21जुलाई 2020—सरकार द्वारा चारधाम देवस्थानम एक्ट(Chardham Devasthanam Act) पर उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है.

Chardham Devasthanam Act
uttarakhand high court file photo

कोर्ट ने इस मामले में सरकार को बड़ी राहत दी है.न्यायालय ने सांसद सुब्रहमण्यम स्वामी की याचिका को खाचिका को खारिज किया गया है. याचिका में चारधाम देवस्थानम एक्ट को रद्द करने की मांग की थी. इसमें कई दिन तक बहस भी चली थी.


अब न्यायालय ने सरकार के एक्ट को सही बताया है. इसे सरकार के लिए राहत माना जा रहा है.
बताते चले कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री युमुनोत्री जैसे मुख्य धामों सहित 51 मंदिर शामिल किया गया है. चारधाम देवस्थानम एक्ट(Chardham Devasthanam Act) में सीएम पदेन अध्यक्ष होंगे प्रबंधन समिति में 9 सदस्य होंगे, पर्यटन मंत्री उपाध्यक्ष रहेंगे.

पंडे पुजारी इस एक्ट(Chardham Devasthanam Act) का लंबे समय से विरोध कर रहे हैं. कहना है कि धार्मिक स्थलों में सरकार का दखल नहीं होना चाहिए.सरकार ने इस एक्ट का गठन पिछले वर्ष किया था. तब से पंडे पुजारी इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं.

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