अल्मोड़ा। अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-109) को लेकर जिला प्रशासन ने नया ट्रैफिक प्लान जारी किया है।
जिलाधिकारी एवं जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अंशुल सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग रानीखेत के अधिशासी अभियंता से मिली रिपोर्ट के अनुसार, क्वारब बाईपास मार्ग पर अतिवृष्टि और भूस्खलन के कारण प्रभावित हुए हिस्से में सुधार हुआ है। हाईवे के किमी 56 पर लैंडस्लाइड वाले स्थान पर सड़क की चौड़ाई अब लगभग 7 मीटर तक कर ली गई है, जबकि साइड में स्केलिंग और ट्रीटमेंट का कार्य लगातार जारी है।
इस स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109 आगामी 15 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक हल्के वाहनों, यात्री बसों सहित सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए खोलने के आदेश जारी किए है। वहीं दूसरी ओर, चौसली-क्वारब वैकल्पिक मोटर मार्ग 15 से 18 जुलाई के दौरान सभी प्रकार के वाहनों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
आदेशों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यातायात के इन नए नियमों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि प्रतिबंधित समय या मार्ग पर कोई भी सड़क दुर्घटना या अवैध वाहन संचालन होता है, तो संबंधित थाना व चौकी प्रभारी इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को छूट
इस नए ट्रैफिक प्लान में एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। इसके अलावा, यदि प्रतिबंधित अवधि में किसी अन्य वाहन के लिए आवाजाही बेहद अनिवार्य होती है, तो इसके लिए संबंधित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी या जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है।

