अल्मोड़ा: 14 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलह-समझौते से निपटेंगे लंबित वाद

अल्मोड़ा: जनपद के सभी न्यायालयों में आगामी 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस अदालत का मुख्य…

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अल्मोड़ा: जनपद के सभी न्यायालयों में आगामी 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी सुलह और समझौतों के आधार पर लंबे समय से लंबित कानूनी मामलों का त्वरित निस्तारण करना है।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अपील

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा की सचिव शचि शर्मा ने आम जनता और वादकारियों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति अपने मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाना चाहते हैं, वे लोक अदालत की तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व तक संबंधित न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

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कोर्ट फीस वापसी का सुनहरा मौका

राष्ट्रीय लोक अदालत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यदि किसी मामले में कोर्ट फीस पहले ही जमा की जा चुकी है और उसका निस्तारण लोक अदालत में समझौते के आधार पर हो जाता है, तो पक्षकार द्वारा जमा की गई पूरी कोर्ट फीस वापस कर दी जाएगी।

इन मामलों का होगा निस्तारण:

लोक अदालत में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकृति के मामलों को सुना जाएगा:

  • पारिवारिक विवाद: पति-पत्नी के आपसी विवाद (तलाक को छोड़कर)।
  • वित्तीय मामले: चेक बाउंस, बैंक वसूली और पैसों के लेन-देन के विवाद।
  • मुआवजा एवं बिल: मोटर दुर्घटना मुआवजा, बिजली, पानी और फोन के बिलों के मामले।
  • दीवानी मामले: किरायेदारी, भूमि अधिग्रहण (जिला न्यायालय में लंबित) और उपभोक्ता फोरम के वाद।
  • अन्य: श्रम विवाद, फौजदारी शमनीय मामले और राजस्व संबंधी मामले।

प्री-लिटिगेशन मामलों पर भी फोकस

खास बात यह है कि जो मामले अभी अदालत तक नहीं पहुंचे हैं (Pre-litigation), उन्हें भी आपसी बातचीत से यहाँ सुलझाया जा सकता है। इसमें भरण-पोषण, चेक बाउंस और बिलों से संबंधित शुरुआती विवाद शामिल हैं।

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