अल्मोड़ा। उत्तराखंड के जनपद अल्मोड़ा के सरकारी कर्मचारियों और जनता के लिए होली के त्यौहार से जुड़ी एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। जिलाधिकारी (DM) अल्मोड़ा ने आगामी होली के पर्व को देखते हुए जिले में स्थानीय अवकाश की घोषणा कर दी है।
डीएम ने ये निर्णय ‘मैनुअल ऑफ गवर्नमेन्ट आर्ड्स (संशोधित) 1881’ के तहत लिया गया है। इस पैरा के अंतर्गत जिलाधिकारी को स्थानीय स्तर पर विशेष परिस्थितियों या त्यौहारों के लिए सीमित संख्या में छुट्टियां घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए जनपद में कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए स्थानीय अवकाशों की सूची जारी की गई है।
सोमवार 2 मार्च को रहेगा अवकाश: ये संस्थान रहेंगे खुले
प्रशासनिक आदेश के अनुसार, 02 मार्च 2026, दिन सोमवार को होली के उपलक्ष्य में जिले के समस्त कार्यालयों और संस्थानों में अवकाश रहेगा। हालांकि, आम जनता की सहूलियत के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया गया है। आदेश में साफ कहा गया है कि यह स्थानीय अवकाश बैंकों, कोषागार (Treasury) तथा उप-कोषागारों पर लागू नहीं होगा। यानी वित्तीय लेन-देन से जुड़े ये संस्थान सामान्य दिनों की तरह कार्य करते रहेंगे।
होली पर लगातार छुट्टी
कल यानि 27 मार्च को इकादशी को चीर बंधन के साथ् ही उत्तराखण्ड के कुमाऊं अंचल में होली का पर्व शुरू हो चुका है।1 मार्च को इतवार है और 2 मार्च को सोमवार के दिन छुट्टी घोषित होने से लोगों को लगातार फुर्सत मिल गई है।
साल 2026 के अन्य स्थानीय अवकाश
विज्ञप्ति में केवल होली के साथ ही अन्य दो महत्वपूर्ण त्यौहारों पर भी अवकाश की जानकारी दी गई है। इनमें से पहला अष्टमी श्राद्ध (अष्टका) के मौके पर 3 अक्टूबर 2026 (शनिवार) को और 9 नवम्बर 2026 (सोमवार) को अवकाश घोषित किया गया है।
