ऑनलाइन मंगाए गए मोबाईल को लेकर दायर परिवाद को जिला उपभोक्ता आयोग ने किया निस्तारित

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ऑनलाइन मोबाईल को लेकर दायर परिवाद को जिला उपभोक्ता आयोग ने किया निस्तारित

अल्मोड़ा:आन लाईन मोबाईल खरीद पर गुणवत्ता और गारंटी पर सवाल उठाकर दायर किये गये परिवाद को जिला उपभोक्ता आयोग ने निस्तारित करते हुए परिवाद को बलहीन और आधारहीन बताया है। आयोग ने कहा कि उभय पक्षकार अपना अपना वाद स्वयं वहन करेंगे। साथ ही आयोग ने निर्णय की एक—एक प्रति उभयपक्षों को निशुल्क उपलब्ध कराने को कहा।
आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल,सदस्य विद्या बिष्ट, और सुरेश चन्द्र कांडपाल ने यह आदेश दिये। परिवाद में एडवोकेट मनोज कुमार पंत ने विपक्षी मोटरोला मोबाईल कंपनी की ओर से अधिवक्ता के तौर पर पैरवी की।
परिवाद 27 नवंबर 2024 को दायर किया गया था। जबकि बीते 18 फरवरी को इसपर आयोग का निर्णय आया। परिवाद में परिवादी ने आनलाईन डिलिवरी कंपनी और मोटरोला मोबाईल कंपनी (विपक्षीगण)से प्रश्नगत मोबाइल फोन के बदले नया मोबाईल फोन और या उसकी कीमत और 40 हजार रूपये का मुआवजा दिलाये जाने की अपील की थी। कहा कि 30 अक्टूबर को उनके परिवादी द्वारा खरीदे गये आन लाईन मोबाईल उन्हें 3 नवंबर 2024 को प्राप्त हुआ जबकि परिवादी ने वारंटी चैक की तो वह उसकी समाप्ति तिथि 18 अक्टूबर 2025 जिसे 2 नवंबर 2025 होना चाहिए था। कपंनी और डिलीवरी कंपनी से वार्तालाप और पत्राचार के बाद परिवादी ने न्यायालय में वाद दायर किया। जहां परिशीलन के दौरान हुई बहस और चर्चाओं के बाद सभी तथ्यों पर विचार करते हुए आयोग ने यह फैसला दिया।

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