अब जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड नहीं होगा मान्य, जाने देना होगा कौन सा दस्तावेज

हमारे पर्स में रखा आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका इस्तेमाल न केवल ID के लिए होता है बल्कि बैंक से लेकर बच्चों के…

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हमारे पर्स में रखा आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका इस्तेमाल न केवल ID के लिए होता है बल्कि बैंक से लेकर बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूल में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है।

इसके अलावा सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए भी आधार कार्ड की जरूरत होती है लेकिन अब आप जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो अब यह सवाल उठता है कि ऐसा कब से होगा।

आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आधार कार्ड की जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के रूप में मानने से मना कर दिया है। अब जन्म तिथि वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।


आधार कार्ड को जन्मतिथि प्रमाण पत्र के संबंध में शासन ने सभी विभागों को निर्देश जारी किया है कि किसी भी सरकारी प्रक्रिया सेवा या प्रमाण के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। इसके पीछे कारण यह है कि आमतौर पर आधार कार्ड मौजूद डेट ऑफ बर्थ अक्सर अनुमानित होती है।

ऐसे में कौन सा दस्तावेज इस्तेमाल किया जाएगा तो आपको बता दे कि इसके लिए आप जन्म प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट दे सकती हैं। यह दस्तावेज नगर निगम, ग्राम पंचायत या रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ ऐंड डेथ द्वारा जारी किया जाता है।


आपको बता दे कि ऐसे में हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की मार्कशीट स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और मान्यता प्राप्त बोल्ड के सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है।


जन्मतिथि प्रमाण पत्र के लिए आप अपने स्थानीय या रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। इसके लिए आपको अस्पताल की डिस्चार्ज स्लिप, टीकाकरण कार्ड, राशन कार्ड, माता‑पिता का हलफनामा जैसे सपोर्टिंग कागज जमा करना होगा।