देहरादून। उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों के लिए राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सचिव सैनिक कल्याण दीपेन्द्र चौधरी द्वारा उपनल प्रबंध निदेशक को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कार्मिक जिन्होंने 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, उन्हें अब समान कार्य-समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता (DA) दिया जाएगा।
इसके साथ ही वे कार्मिक जिन्होंने चरणबद्ध रूप से सेवा पूरी की है—अर्थात जिनकी सेवा अवधि अलग-अलग चरणों में पूर्ण हुई है—उन्हें भी जल्द ही समान वेतन एवं महंगाई भत्ते का लाभ प्रदान किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि इस निर्णय के अनुसार आधिकारिक आदेश शीघ्र जारी किए जाएंगे, ताकि eligible कार्मिकों को समयबद्ध तरीके से लाभ मिल सके।
ध्यान देने योग्य है कि यह निर्णय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या 116/2018 (PIL) पर 12.11.2018 को दिए गए आदेश के अनुपालन और उपनल प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री के साथ बैठक होने के बाद शासन स्तर पर विचार-विमर्श के उपरांत लिया गया है।
