उत्तराखंड सरकार दिल्ली, यूपी, बिहार के इंजीनियरों के खिलाफ पहुंची SC, जाने क्या है पूरा मामला

उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली, यूपी और बिहार के इंजीनियरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है। यह मामला पेयजल निगम में 2005…

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उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली, यूपी और बिहार के इंजीनियरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है। यह मामला पेयजल निगम में 2005 में सहायक अभियंता के पद पर हुई भर्ती से जुड़ा हुआ है। यह पूरा मामला प्रकरण दूसरे राज्य के लोगों का आरक्षित पदों पर उत्तराखंड में सेवाएं देना से भी जुड़ा हुआ है।


इसका खुलासा 2019 में किया गया था जिसके बाद शासन स्तर पर जांच भी बैठी थी। पेयजल निगम में आरक्षित पदों पर दिल्ली, यूपी और बिहार के इंजीनियरों के खिलाफ उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है।

20 साल पहले सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त हुए इंजीनियरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। हाई कोर्ट ने इंजीनियरों को बहाल करने के आदेश भी दिए गए थे। बहाली के इन आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।


पजल निगम में वर्ष 2005 में सहायक अभियंता पद पर भर्तियां हुई थी। पंजाब यूनिवर्सिटी से हुई इस भर्ती में आरक्षित पदों पर कई राज्यों के लोगों का चयन किया गया था।

जल निगम मुख्यालय में भी दस्तावेजों की जांच के दौरान मैनेजमेंट की ओर से कार्रवाई नहीं की गई जिसकी वजह से दूसरे राज्यों के लिए इंजीनियर आरक्षित पदों पर दशकों तक नौकरी करते रहे। पूरे मामले का खुलासा 2019 में हुआ जिसके बाद शासन स्तर पर जांच बैठी।


लंबी चली जांच प्रक्रिया के बाद चार अधिशासी अभियंताओं की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ इंजीनियरों ने हाईकोर्ट में अपील की।

हाईकोर्ट से फैसला इंजीनियरों के पक्ष में आया। इस मामले में अब 15 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है।