बिग ब्रेकिंग : अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट का उत्तराखण्ड को राहत देने से इंकार

दिल्ली। अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट का उत्तराखण्ड को राहत देने से इंकारकर दिया है। गौरतलब है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तय समय…

दिल्ली। अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट का उत्तराखण्ड को राहत देने से इंकार
कर दिया है। गौरतलब है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तय समय सीमा के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। और इस मामले में समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी।

21e7b59e-b909-45ce-800c-4b81d0841272 25

देवभूमि हुई शर्मशार, 13 साल की बच्ची को खेत में ले जाकर किया सामूहिक दुष्कर्म,मुकदमा दर्ज

अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश उत्तराखण्ड हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है और राज्य सरकार वही पर अपील कर अपना पक्ष रखे। सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार ने वर्षा का सीजन होने से अधिकारियों और कर्मचारियों के आपदा बचाव कार्यो में व्यस्त होने का हवाला देते हुए समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद सरकार के सामने अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प नही रह गया है।