अल्मोड़ा, 12 सितम्बर 2025। परगना मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात ने बताया कि UPSC की CDS (II) 2024 और NDA/NA (II) 2025 परीक्षा 14 सितम्बर को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होंगी।
उन्होंने कहा कि परीक्षा के सफल संचालन और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
लागू रहेंगी ये पाबंदियां
परीक्षा केंद्र से 200 मीटर के दायरे में कोई हथियार, डंडा या धारदार वस्तु लेकर नहीं जा सकेगा।
यह आदेश केवल सुरक्षा बलों और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
बाहरी व्यक्तियों की परीक्षा केंद्र से 200 मीटर के दायरे में एंट्री पूरी तरह निषिद्ध होगी।
परीक्षा केंद्र के आसपास 5 या उससे अधिक लोगों का एक साथ जमा होना प्रतिबंधित रहेगा।
परीक्षा अवधि में लाउडस्पीकर या किसी भी प्रकार का भाषण देने की अनुमति नहीं होगी।
परीक्षा स्थल के आसपास ईंट, पत्थर या फेंकने वाली कोई भी वस्तु इकट्ठा नहीं की जा सकेगी।
उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
उन्होंने चेतावनी दी कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
