हैदराबाद से आई ताजा खबर में केंद्र सरकार ने जीएसटी को लेकर बड़ा कदम उठाया है। तीन दिनों तक चली बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब देश में सिर्फ दो ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इनमें पांच प्रतिशत और अठारह प्रतिशत की दर तय की गई है। पहले से लागू बारह और अट्ठाईस प्रतिशत वाले स्लैब को खत्म कर दिया गया है और उनके तहत आने वाले सामानों को इन दो नई दरों में समायोजित कर दिया गया है। काउंसिल ने साफ किया कि नई व्यवस्था बाईस सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएगी।
बैठक में यह भी बताया गया कि कई रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी लेकिन कुछ वस्तुओं पर अब पहले से ज्यादा टैक्स लगेगा। काउंसिल ने यह घोषणा की कि तंबाकू से जुड़े सभी उत्पादों पर चालीस प्रतिशत कर लगाया जाएगा। इसमें सिगरेट गुटखा पान मसाला चबाने वाली तंबाकू और जर्दा जैसी चीजें शामिल होंगी। इसके साथ ही लग्जरी कारें फास्ट फूड महंगी मोटरसाइकिलें और निजी इस्तेमाल के एयरक्राफ्ट पर भी यही दर लागू होगी। इसके अलावा एडेड शुगर और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर भी यह टैक्स लगेगा।
जीएसटी काउंसिल ने यह भी स्पष्ट किया कि इन वस्तुओं पर अतिरिक्त सेस या उपकर नहीं लिया जाएगा। हालांकि यह जानकारी अभी सामने नहीं आई है कि इन नई दरों को कब से लागू किया जाएगा। वहीं जुए कैसिनो घुड़दौड़ और सट्टेबाजी जैसे क्षेत्रों पर भी चालीस प्रतिशत की दरें लागू होंगी। यहां तक कि आईपीएल जैसे खेल आयोजनों की एंट्री पर भी यह टैक्स लगेगा। लेकिन मान्यता प्राप्त खेलों के आयोजनों पर इसे लागू नहीं किया जाएगा।
बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब केवल दो ही स्लैब के तहत जीएसटी वसूला जाएगा। उनका कहना था कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और टैक्स प्रणाली पहले से आसान और पारदर्शी बन जाएगी।
