उत्तराखंड की पुष्कर धामी सिंह सरकार ने राज्य के युवाओं और सैनिकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने अग्नि वीरों के लिए सरकारी नौकरी में 10% तक का आरक्षण नियम निकाला है।
इस निर्णय के साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे अग्निवीरों को इस प्रकार का आरक्षण दिया है। राज्य सरकार की ओर से एक और अधिसूचना जारी की गई है कि जिन अग्निवीरों ने सशस्त्र बलों में अपनी सेवा पूरी कर ली है, उन्हें पुलिस विभाग सहित अन्य सरकारी विभागों में समूह ‘ग’ (Group ‘C’) के पदों पर 10 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।
हालांकि, यह आरक्षण सहकारी समितियों और निगमों के पदों पर लागू नहीं होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह निर्णय उन वीर सपूतों के लिए है जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे देते हैं। उन्होंने कहा हमारी सरकार सैनिक परिवारों की भलाई और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है यह कदम उसी दिशा में एक प्रयास है।
इस नियम के लागू होने से उन हजारों युवाओं को लाभ भी मिलेगा जो अग्निपथ योजना के तहत देश की सेवा कर रहे हैं। 4 साल की सेवा के बाद जब वह वापस आएंगे तो उनके पास उत्तराखंड सरकार में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर भी होगा।
यह निर्णय केवल अग्नि वीरों के भविष्य को सुरक्षित करेगा बल्कि राज्य के उन युवाओं को सेवा में शामिल होने के लिए प्रेरित भी करेगा।
