गैरसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य में रोजगार और कौशल विकास को मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने बैठक में महिलाओं युवाओं और पूर्व सैनिकों के लिए अलग अलग नीतियां बनाने का निर्देश दिया ताकि इन्हें सरकारी और निजी संस्थानों में रोजगार के अवसर मिल सकें। इसके अलावा युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं नीट नर्सिंग विदेशी भाषाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। युवा महोत्सव तथा रोजगार मेलों के जरिए उन्हें बड़े मंच पर अवसर दिए जाएंगे।
व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईटीआई पॉलिटेक्निक और स्कूल आपस में समन्वय कर काम करेंगे ताकि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अल्पकालिक मध्यमकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं को प्रभावी बनाया जा सके। उत्तराखंड में महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मौन पालन एप्पल मिशन और बागवानी जैसी योजनाएं शुरू होंगी। हर ब्लॉक में शुरुआती चरण में 200 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे स्वरोजगार के अवसर बढ़ सकें।
सरकार ने स्वैच्छिक चकबंदी योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया है। कृषि विभाग और आईटीबीपी के बीच एमओयू किया गया है ताकि स्थानीय उत्पादों जैसे फल सब्जी और दूध की खरीद सुनिश्चित हो सके। लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एसएसबी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ समझौते किए जाएंगे। उद्योग विभाग के माध्यम से निजी क्षेत्र में भी मार्केट लिंकेज की व्यवस्था होगी जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका मजबूत होगी।
पूर्व सैनिकों को भी सरकारी योजनाओं के जरिए रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। उनके कौशल और योग्यता के अनुसार अलग अलग संस्थानों में सेवाओं से जोड़ने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने उत्तराखंड साक्षी संरक्षण योजना 2025 को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य गवाहों को डर दबाव या बदले से मुक्त रखते हुए कोर्ट में स्वतंत्र और सत्यनिष्ठा से गवाही देने के लिए सुरक्षित वातावरण मुहैया कराना है।
साक्षी संरक्षण योजना में पहचान की गोपनीयता स्थान परिवर्तन संपर्क विवरण में बदलाव भौतिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी व्यवस्थाएं शामिल होंगी। न्यायपालिका पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों की समिति समयबद्ध रूप से सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। महिला अपराध मामलों में अब नाबालिगों को भी मदद मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि महिला उत्पीड़न मामलों में दी जाने वाली सहायता अब नाबालिग लड़कों और लड़कियों दोनों को मिलेगी।
उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता योजना 2025 में संशोधन किया गया है। पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत बच्चों को समयबद्ध और प्रभावी आर्थिक सहायता दी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत अपराध की प्रकृति के आधार पर पीड़ित बच्चों को 50 हजार से 7 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिलेगी। योजना का मकसद लैंगिक अपराधों से प्रभावित बच्चों को जल्द न्याय संगत सहयोग प्रदान करना है।
