कांवड़ यात्रा से पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, क्यूआर कोड लगाने का आदेश बना रहेगा लागू

सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर क्यूआर कोड लगाए जाने के यूपी सरकार के फैसले को सही ठहराया है। अदालत का साफ…

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सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर क्यूआर कोड लगाए जाने के यूपी सरकार के फैसले को सही ठहराया है। अदालत का साफ कहना है कि अगर सरकार ने दुकानदारों से ये कहा है कि वे अपने लाइसेंस और क्यूआर कोड बाहर लगाएं तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। यह आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की ओर से जारी किया गया था जिस पर प्रोफेसर अपूर्वानंद समेत कुछ लोगों ने आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन अदालत ने सरकार के आदेश को बरकरार रखा है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इस साल की यात्रा पर खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि बुधवार को महाशिवरात्रि के साथ ही कांवड़ यात्रा का समापन होना है। लेकिन कोर्ट का ये फैसला आगे के लिए एक मिसाल जरूर बनेगा। इससे पहले योगी सरकार ने पिछले साल एक और निर्देश जारी किया था जिसमें दुकानदारों को अपने नाम के साथ बोर्ड लगाने के लिए कहा गया था। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलीलें खारिज कर दी थीं और आदेश को गलत ठहराया था। हालांकि वह फैसला भी तब आया जब यात्रा खत्म होने ही वाली थी। लेकिन अब की बार अदालत ने सरकार के पक्ष को सही माना है जिससे आगे की कांवड़ यात्राओं में यह आदेश लागू रहेगा।