राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले दो पहिया वाहनों के लिए एक बड़ा बदलाव हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 15 जुलाई 2025 से दो पहिया वाहनों के लिए टोल टैक्स अनिवार्य कर दिया है। अभी तक दो पहिया वाहनों को टोल टैक्स से छूट मिली हुई थी लेकिन अब नियम बदल गया है।
अब टू व्हीलर से भी टोल टैक्स वसूला जाएगा। नए नियमों के अनुसार अब दो पहिया वाहनों को भी नेशनल हाईवे पर चलने के लिए टोल टैक्स देना होगा और यह भुगतान फास्टैग (FASTag) के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। दोपहिया वाहन चालकों को अब हर उस टोल प्लाजा पर टोल देना होगा, जहां नियम लागू होंगे।
अब तक कोई नया टू व्हीलर खरीदा जाता था तो उसके रजिस्ट्रेशन के समय ही टोल टैक्स की अनुमानित राशि वसूल कर ली जाती थी। इसी वजह से टोल प्लाजा पर इन्हें अलग से शुल्क नहीं देना पड़ता था लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस पुराने नियम को बदल दिया है और सीधे टोल प्लाजा पर शुल्क वसूलने का निर्णय लिया है।
फास्टैग हुआ अनिवार्य, उल्लंघन पर ₹2000 तक जुर्माना नए नियमों के तहत, हर दोपहिया वाहन को FASTag लगाना अनिवार्य होगा। जो वाहन चालक टोल चुकाने से बचने की कोशिश करेंगे, या फास्टैग का उपयोग नहीं करेंगे, उन्हें ₹2,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
वर्तमान में टोल टैक्स केवल चार पहिया या उससे बड़े वाहनों से लिया जाता था लेकिन अब इस नियम में दो पहिया वाहन को भी शामिल कर लिया गया है। यानी मोटरसाइकिल, स्कूटर, एक्टिवा जैसे वहां अब टोल शुल्क के दायरे में आ जाएंगे।
15 जुलाई 2025 से पहले FASTag जरूर लगवाएं।
-राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते समय पर्याप्त बैलेंस रखें।
-टोल प्लाजा से गुजरते समय फास्टैग स्कैन कराएं, नहीं तो दंड लगेगा।
यह कदम सरकार द्वारा राजस्व बढ़ाने और सभी वाहनों के लिए एक समान टोल व्यवस्था लागू करने की दिशा में उठाया गया है। हालांकि इससे दोपहिया वाहन चालकों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, लेकिन सरकार का मानना है कि इससे टोल वसूली प्रणाली और अधिक पारदर्शी व डिजिटल बनेगी।
