शाहरुख खान को टैक्स केस में मिली राहत, आयकर विभाग का दावा हुआ खारिज, जाने पूरा मामला

एक्टर शाहरुख खान ने टैक्स अधिकारियों के साथ विवाद होने के बाद बड़ी जीत हासिल कर ली है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण या ITAT ने उनके…

Shahrukh Khan gets relief in tax case Income Tax Departments claim rejected

एक्टर शाहरुख खान ने टैक्स अधिकारियों के साथ विवाद होने के बाद बड़ी जीत हासिल कर ली है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण या ITAT ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। यह विवाद उनकी फिल्म आरए वन के टैक्स से संबंधित था, जो 2011 में रिलीज हुई थी।


आयकर विभाग ने 2011-2012 के लिए खान की 83.42 करोड़ रुपये की घोषित आय पर विवाद किया था, और यू.के. में भुगतान किए गए करों के लिए विदेशी कर क्रेडिट के उनके दावों को खारिज कर दिया था।


क्या बोला ITAT?
विभाग में 4 साल से अधिक समय बाद उनके टैक्स की गणना 84.7 करोड रुपए की थी। ITAT ने फैसला सुनाया कि आयकर विभाग की तरफ से मामले का पुनर्मूल्यांकन कानूनी रूप से उचित नहीं था।ITAT ने कहा कि मूल्यांकन अधिकारी ‘चार साल की वैधानिक अवधि से परे पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता वाले किसी भी नए ठोस सामग्री को प्रदर्शित करने में विफल रहा है।


‘पहले ही हो चुकी है जांच’
आईटीएटी ने कहा कि इस मुद्दे की शुरुआती जांच के दौरान गंभीरता से जांच हो चुकी है। इसलिए पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही एक से अधिक मामलों में कानून की दृष्टि से गलत है।रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ शाहरुख खान के समझौते के तहत फिल्म की 70% शूटिंग ब्रिटेन में होनी थी और इसलिए उनकी आय का बराबर प्रतिशत ब्रिटेन के टैक्स के अधीन होगा।


आयकर विभाग ने यह तर्क भी दिया कि इस तरह की व्यवस्था से भारत को राजस्व का नुकसान हो रहा है और अधिकारियों ने विदेशी पर क्रेडिट के लिए उनके दावे को अस्वीकार कर दिया।