Driving under the age of 18: स्कूल खुलते ही सड़कों पर नाबालिक लड़के और लड़कियां वाहनों से आने-जाने लगे हैं। ऐसे में वाहन चालकों के खिलाफ एक बार फिर से ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती करने के बारे में सोचा है और अब हर जगह चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है।
18 वर्ष से कम आयु के बच्चे दो अथवा चार पहिया वाहन चलाते हुए मिले तो उन्हें किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की ओर से मोटर वाहन यान अधिनियम की धारा 199 क के मुताबिक आश्रितों को जेल या 25 हजार जुर्माना भरना पड़ेगा।
इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस की ओर से शनिवार को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जहां बच्चों की ओर से वहां का संचालन किसी भी दिशा में उचित नहीं समझा जाएगा। अभिभावकों से भी अपील की जा रही है कि 18 वर्ष से कम आयु वाले स्कूल के छात्र-छात्राओं द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दो पहिया व चार पहिया वाहन चलाया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।
अभिभावकों से कहा जा रहा है कि 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं और बच्चों को दो पहिया चार पहिया वाहन किसी भी दशा में ना दें क्योंकि अगर चेकिंग में वह पकड़े जाते हैं तो उन पर धारा 125 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जेल भेजने की कार्यवाही के साथ ₹25000 का जुर्माना और 12 महीने के लिए वहां के रजिस्ट्रेशन को भी रद्द कर दिया जाएगा।
स्कूली बसें, वैन पहुंचने लगीं फिटनेस सेंटर
बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूली वाहनों की जांच को लेकर प्रशासन की सख्ती के बाद अनफिट स्कूली बसें,, वैन फिटनेसको ट्रांसपोर्टनगर सेंटर पहुंचने लगीं। शनिवार को 36 वाहनों की फिटनेस हुई, जबकि गर्मी की छुट्टियों में 580 स्कूली वाहनों की फिटनेस सेंटर पर हुई। मगर 1230 स्कूली बस और वैन सड़कों पर दौड़ रहे हैं।
संभागीय निरीक्षक (आरआई) विष्णु कुमार ने बताया कि स्कूली बसों व वैनों में रिफ्लेक्टर, लाइट, इंजन, सेफ्टी, वीटीएस, खिड़कियों का जाल आदि की जांच की। शनिवार 36 ने मानक पूरा किया। आठ से अनफिट स्कूली वाहनों का चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दिया है।
