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President Rule: अगर केजरीवाल ने नहीं दिया इस्तीफा तो क्या दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन?

President Rule:जेल में रहते हुए भी केजरीवाल पर वही नियमावली लागू होगी जो कैदियो के लिए होती है। इसके अनुसार जेल से वह केवल पत्र…

President Rule:जेल में रहते हुए भी केजरीवाल पर वही नियमावली लागू होगी जो कैदियो के लिए होती है। इसके अनुसार जेल से वह केवल पत्र लिख सकते हैं। वह भी नियमित नहीं बल्कि समय-समय पर। उन्हें वहां पर सरकारी फाइलें मंगवाने या कोई आदेश जारी करने की छूट नहीं दी जा सकती है। जेल में कैबिनेट बैठक करने की बात तो सीधे तौर पर कल्पना की तरह ही है।

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वयं और उनके मंत्री भले ही बार-बार यह कह रहे हो कि वह जेल से ही सरकार चलाएंगे लेकिन ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। संविधान के निर्देशों के मुताबिक पूर्व में भी ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला था। इसके विपरीत केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने पर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि केजरीवाल के लिए जेल की नियमावली में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

लग सकता है राष्ट्रपति शासन

एनजीटी के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुधीर अग्रवाल कहते हैं कि किसी सरकारी अधिकारी के जेल में जाने पर उसे निलंबित करने का कानून है लेकिन राजनेताओं पर कानूनी तौर पर ऐसी कोई रोक नहीं है फिर भी दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है।

किसी ने नहीं चलाई जेल से सरकार

इसी तरह राज्यसभा के पूर्व महासचिव योगेंद्र नारायण का कहना है, केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है, ऐसे में यदि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो वह सीधे तौर पर अदालत पर ही निर्भर करेगा। उन्हें मुख्यमंत्री पद के दायित्व का निर्वहन करने देती है या नहीं इसे लेकर संवैधानिक नियम कायदे जैसी कोई बात नहीं है।

अन्य कैदियों की तरह जेल में रहेंगे केजरीवाल

दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सैगल का कहना है की जेल में रहते हुए केजरीवाल भी वही जेल नियमावली लागू होगी जो अन्य कैदियों के लिए है। इसके अनुसार वह जेल से केवल पत्र लिख पाएंगे। वह भी रोज नहीं कभी-कभी। उन्हें वहां सरकारी फाइलें मंगवाने या कोई आदेश जारी करने की छूट भी नहीं दी जाएगी। जेल में कैबिनेट बैठक करने की बात तो कल्पना के तरह है। इसी तरह जेल में रहते हुए किसी भी व्यक्ति को किसी से मिलने की अनुमति भी जेल नियमावली के अनुरूप ही दी जा सकती है।