अग्निपथ विरोध को देखते हुए जयपुर, कोटा व धौलपुर में धारा-144 लागू

Newsdesk Uttranews
2 Min Read

अग्निपथ विरोध को देखते हुए जयपुर कोटा व धौलपुर में

जयपुर, 20 जून (आईएएनएस)। अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे विरोध को देखते हुए पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में जयपुर में धारा-144 लागू कर दी गई है।

new-modern

आदेश के अनुसार, 19 जून की शाम छह बजे से लागू होने के बाद 18 अगस्त की मध्यरात्रि तक धारा 144 लागू रहेगी।

इसके चलते अगले दो माह तक बिना अनुमति के रैलियों, सभाओं, जुलूसों और प्रदर्शनों पर रोक रहेगी।

जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लांबा ने धारा 144 लगाने के संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी भी सभा, रैली और जुलूस के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।

यह अनुमति एसीपी और डीसीपी स्तर के अधिकारियों से लेनी होगी। यह नियम विवाह समारोह और अंतिम संस्कार पर लागू नहीं होगा।

आदेश में सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काऊ संदेशों के प्रसारण और प्रसार पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इस बीच पूर्वी राजस्थान में उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे धौलपुर जिले में सात दिनों के लिए धारा-144 लगा दी गई है। ये आदेश 25 जून तक प्रभावी रहेंगे।

कोटा में धारा-144 पहले से ही लागू है और 18 जुलाई तक चलेगी।

हालांकि नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी 27 जून को जोधपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में विशाल जनसभा आयोजित करेगी।

–आईएएनएस

एचएमए/एसजीके

Source link